मजदूरों को हर हफ्ते सरकार देगी 2539 रुपए, ऐसे कर सकते है ऑनलाइन आवेदन Nirvah Bhatta Yojana

Nirvah Bhatta Yojana: देश की तरक्की में मजदूरों की भूमिका सबसे अहम होती है. चाहे वह इमारतों का निर्माण हो या सड़कों का काम, मजदूरों की मेहनत से ही देश की नींव मजबूत होती है. मजदूरों की जिंदगी में आर्थिक असुरक्षा और कई बार रोजगार की कमी जैसी समस्याएं सामने आती हैं. इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने मजदूरों के लिए निर्वाह भत्ता योजना (Nirvah Bhatta Yojana) की शुरुआत की है.

इस योजना का मकसद मजदूरों को कठिन समय में आर्थिक मदद देकर उनके जीवन स्तर में सुधार करना है. आइए जानते हैं इस योजना से जुड़ी पूरी जानकारी.

निर्माण श्रमिकों के लिए सरकार की मदद

हरियाणा सरकार ने यह योजना खासतौर पर उन मजदूरों के लिए शुरू की है जो निर्माण कार्य में लगे हुए हैं और हाल ही में एनसीआर क्षेत्र में निर्माण पर लगे प्रतिबंधों की वजह से काम से वंचित हो गए हैं.

निर्वाह भत्ता योजना के तहत उन मजदूरों को सीधे आर्थिक मदद दी जाएगी ताकि वे अपने रोजमर्रा के खर्च पूरे कर सकें. यह योजना न सिर्फ मजदूरों के लिए सहारा बनेगी बल्कि सरकार की तरफ से समय पर दी गई राहत भी कहलाएगी.

जानिए कितना मिलेगा मजदूरों को भत्ता

इस योजना के तहत हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (HBOCWW Board) ने निर्णय लिया है कि जो मजदूर NCR में प्रतिबंध के चलते काम से वंचित हुए हैं, उन्हें हर सप्ताह ₹2539 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी.

यह राशि डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के जरिए मजदूरों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर की जाएगी. योजना का उद्देश्य मजदूरों को उनकी न्यूनतम मजदूरी के बराबर सहायता देना है ताकि वे अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें.

किसे मिलेगा योजना का लाभ?

यह योजना मुख्य रूप से उन्हीं मजदूरों को लाभ देगी जो निर्माण कार्य से जुड़े हैं और जिन पर एनसीआर में लगे निर्माण प्रतिबंध का सीधा असर पड़ा है.

  • यदि आप NCR (नेशनल कैपिटल रीजन) में निर्माण श्रमिक हैं और काम बंद होने की वजह से प्रभावित हुए हैं तो आप इस योजना के पात्र हैं.
  • सुप्रीम कोर्ट द्वारा ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP-IV) लागू किए जाने के बाद एनसीआर में निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिससे मजदूरों की रोजी-रोटी प्रभावित हुई है.
  • ऐसे में सरकार ने मजदूरों की इस समस्या का हल निकालते हुए यह योजना शुरू की है.

क्या है GRAP और इसका मजदूरों पर असर?

GRAP (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) एक विशेष कार्य योजना है जिसे सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत वायु प्रदूषण से निपटने के लिए लागू किया जाता है.

GRAP-IV के तहत एनसीआर में निर्माण कार्यों पर पूरी तरह रोक लगा दी जाती है ताकि वायु प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके. इस रोक का सबसे बड़ा असर निर्माण श्रमिकों पर पड़ता है क्योंकि उन्हें काम बंद होने की वजह से आय का नुकसान झेलना पड़ता है.

यही वजह है कि हरियाणा सरकार ने GRAP-IV लागू होने की स्थिति में निर्वाह भत्ता योजना को सक्रिय कर दिया है.

योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता शर्तें

इस योजना में आवेदन करने से पहले मजदूरों को कुछ जरूरी पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा:

  • मजदूर हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (HBOCWW Board) का पंजीकृत निर्माण श्रमिक होना चाहिए.
  • श्रमिक का कार्य एनसीआर क्षेत्र में स्थित होना चाहिए.
  • GRAP-IV के तहत जब निर्माण कार्य बंद होंगे तभी श्रमिक योजना के लिए पात्र होंगे.
  • श्रमिक का बैंक खाता आधार कार्ड से जुड़ा होना चाहिए.
  • योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं श्रमिकों को मिलेगा जो इस योजना के लिए एक बार आवेदन करेंगे.
  • योजना में श्रमिक की मृत्यु होने के बाद भत्ता नहीं दिया जाएगा.
  • इस योजना में सदस्यता वर्ष की कोई अनिवार्यता नहीं है यानी बोर्ड में पुराने या नए पंजीकृत श्रमिक आवेदन कर सकते हैं.

मजदूरों को कैसे मिलेगा निर्वाह भत्ता?

योजना के तहत डीबीटी प्रणाली के माध्यम से मजदूरों के बैंक खातों में हर सप्ताह ₹2539 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे.

इसके लिए मजदूरों को एक बार आवेदन करना होगा. इसके बाद योजना सक्रिय होने पर (GRAP लागू होने पर) मजदूरों को स्वतः ही हर सप्ताह यह सहायता मिलती रहेगी.

योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मजदूरों को रोजगार बंद होने की स्थिति में भी उनके घर-परिवार का खर्च चलाने में दिक्कत न हो.

योजना के लाभ और महत्व

  • सरकार की तरफ से समय पर मदद मिलने से मजदूरों को राहत.
  • सप्ताहिक वित्तीय सहायता से मजदूरों की दैनिक जरूरतें पूरी होंगी.
  • डीबीटी सिस्टम से सीधा और पारदर्शी भुगतान.
  • निर्माण कार्य ठप होने पर भी मजदूरों की आमदनी का एक हिस्सा सुरक्षित.
  • मजदूरों के जीवन स्तर में सुधार और अस्थायी आर्थिक सुरक्षा.