हरियाणा में राशन कार्ड की नई लिस्ट जारी, घर बैठे ऐसे चेक कर सकते है अपना नाम New Ration Card List

New Ration Card List: हरियाणा राज्य में राशन कार्ड एक बेहद जरूरी दस्तावेज है. इसके जरिए नागरिक कई सरकारी योजनाओं और सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं. खासतौर पर गरीब और कमजोर वर्ग के लिए यह दस्तावेज बहुत महत्व रखता है. राज्य सरकार ने हाल ही में नई राशन कार्ड लिस्ट जारी की है और इसे ऑनलाइन भी उपलब्ध करा दिया है. अब राज्य के लोग घर बैठे ही अपनी राशन कार्ड लिस्ट में नाम देख सकते हैं और डिजिटल राशन कार्ड डाउनलोड भी कर सकते हैं.

एपीएल और बीपीएल कार्ड में होता है फर्क

राशन कार्ड मुख्य रूप से दो श्रेणियों में बांटे जाते हैं – एपीएल (APL) और बीपीएल (BPL).

  • APL कार्ड उन परिवारों के लिए होते हैं जो गरीबी रेखा से ऊपर यानी अबोव पॉवर्टी लाइन में आते हैं.
  • वहीं BPL कार्ड गरीबी रेखा से नीचे यानी बिलो पॉवर्टी लाइन में आने वाले गरीब परिवारों को जारी किए जाते हैं.
    इसके अलावा अंत्योदय अन्न योजना (AAY) के तहत भी सबसे गरीब परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध कराया जाता है.

पात्र परिवारों को मिलती हैं कई सरकारी सुविधाएं

राज्य सरकार द्वारा बीपीएल और एएवाई कार्ड धारकों को सस्ते दरों पर राशन (गेहूं, चावल, चीनी आदि) मिलता है. इसके अलावा कई अन्य योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, अंत्योदय योजना, पेंशन योजनाएं, आवास योजनाएं और स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का लाभ भी इन्हीं कार्ड के जरिए मिलता है.

यही वजह है कि राशन कार्ड केवल खाद्यान्न प्राप्त करने का ही साधन नहीं है. बल्कि यह अन्य सरकारी योजनाओं में भी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में काम आता है.

घर बैठे डाउनलोड करें डिजिटल राशन कार्ड

हरियाणा सरकार ने राशन कार्ड की सुविधा को और अधिक सरल बनाने के लिए epds.haryanafood.gov.in पोर्टल लॉन्च किया है. इस पोर्टल की मदद से नागरिक घर बैठे ही राशन कार्ड लिस्ट में नाम चेक कर सकते हैं और डिजिटल राशन कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं. इस डिजिटल कार्ड पर किसी भी अधिकारी के साइन की जरूरत नहीं होगी. यह कार्ड पूरी तरह से वैध माना जाएगा.

समय-समय पर होती है नई राशन कार्ड लिस्ट जारी

सरकार हर तय समय के बाद नई राशन कार्ड लिस्ट जारी करती है. इस प्रक्रिया में पात्र परिवारों को सूची में शामिल किया जाता है और अपात्र या आय सीमा से बाहर हो चुके परिवारों का नाम सूची से हटा दिया जाता है.

हरियाणा सरकार का नियम है कि जिन परिवारों की वार्षिक आय ₹1,80,000 रुपये या उससे कम है. उन्हें बीपीएल राशन कार्ड की सूची में शामिल किया जाता है.

राशन कार्ड के लिए अलग से आवेदन की जरूरत नहीं

हरियाणा में राशन कार्ड बनवाने के लिए बीपीएल या अंत्योदय परिवारों को अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं है. राज्य सरकार परिवार पहचान पत्र (PPP) के आधार पर पात्रता निर्धारित करती है. यदि आपकी पारिवारिक आय तय सीमा में आती है और आप पात्र हैं, तो आपका नाम स्वतः राशन कार्ड लिस्ट में जोड़ दिया जाएगा.

कैसे चेक करें राशन कार्ड लिस्ट में अपना नाम?

यदि आप जानना चाहते हैं कि राशन कार्ड लिस्ट में आपका नाम है या नहीं, तो नीचे दी गई प्रक्रिया को फॉलो करें:

  • सबसे पहले हरियाणा राशन कार्ड पोर्टल (epds.haryanafood.gov.in) पर जाएं.
  • होम पेज पर ‘रिपोर्ट्स’ (Reports) विकल्प पर क्लिक करें.
  • अब आपके सामने हरियाणा के सभी जिलों की सूची खुल जाएगी.
  • अपने जिले का नाम चुनें.
  • इसके बाद अपने ब्लॉक का चयन करें.
  • फिर आपको अपने गांव का नाम चुनना होगा.
  • अब आपके गांव की पूरी राशन कार्ड लिस्ट स्क्रीन पर दिखाई देगी.
  • यहां आप आसानी से अपना और अपने परिवार का नाम चेक कर सकते हैं.

डिजिटल राशन कार्ड कैसे डाउनलोड करें?

अगर आप राशन कार्ड की डिजिटल कॉपी डाउनलोड करना चाहते हैं तो निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें:

  • epds.haryanafood.gov.in पोर्टल पर जाएं.
  • होम पेज पर ‘राशन कार्ड विवरण (Ration Card Details)’ पर क्लिक करें.
  • परिवार पहचान पत्र (PPP) नंबर या राशन कार्ड नंबर दर्ज करें.
  • मांगी गई जानकारी भरने के बाद सबमिट पर क्लिक करें.
  • आपकी राशन कार्ड डिटेल स्क्रीन पर आ जाएगी.
  • यहां से आप डिजिटल राशन कार्ड पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं.

क्यों जरूरी है राशन कार्ड को अपडेट रखना?

राशन कार्ड में नाम जुड़वाने या हटवाने के साथ-साथ इसे समय-समय पर अपडेट करवाना भी जरूरी है. यदि आपके परिवार में कोई नया सदस्य जुड़ा है या परिवार की आय में बदलाव हुआ है तो यह जानकारी सरकार को दी जानी चाहिए. क्योंकि राशन कार्ड के आधार पर ही सरकारी योजनाओं में पात्रता तय होती है और अगर जानकारी अपडेट नहीं होगी तो आपके कई जरूरी लाभ रुक सकते हैं.