1000KM तक मुफ्त में कर सकेंगे बस सफर, लाखों परिवारों को होगा सीधा फायदा Happy Card Yojana

Happy Card Yojana: हरियाणा सरकार समय-समय पर गरीब और कमजोर वर्ग के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू करती रही है. इस बार राज्य सरकार ने अंत्योदय परिवारों के लिए एक बेहद खास योजना की शुरुआत की है, जिसका नाम है हरियाणा हैप्पी कार्ड योजना. इस योजना के तहत गरीब परिवारों को हरियाणा रोडवेज बसों में फ्री सफर का लाभ दिया जाएगा.

अगर आप भी हरियाणा में रहते हैं और अंत्योदय श्रेणी में आते हैं तो यह योजना आपके लिए बहुत लाभदायक हो सकती है. आइए विस्तार से जानते हैं इस योजना से जुड़ी हर जरूरी जानकारी.

एक साल में 1000 किलोमीटर तक फ्री यात्रा का लाभ

हैप्पी कार्ड योजना के तहत राज्य के गरीब परिवारों को हर साल 1000 किलोमीटर तक हरियाणा रोडवेज की बसों में मुफ्त सफर करने की सुविधा मिलेगी.

इस योजना की घोषणा पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की थी और इसके अंतर्गत 22.89 लाख अंत्योदय परिवारों के लगभग 84 लाख लोग लाभान्वित होंगे. सरकार ने इस योजना के लिए 600 करोड़ रुपये का बजट तय किया है.

योजना में हर परिवार के अधिकतम 6 सदस्यों को हैप्पी कार्ड जारी किए जाएंगे ताकि सभी सदस्य इस सुविधा का लाभ उठा सकें.

ई-टिकटिंग से जुड़ा रहेगा हैप्पी कार्ड

हरियाणा सरकार ने इस योजना को ई-टिकटिंग प्रणाली से भी जोड़ा है. योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी को एक स्मार्ट कार्ड यानी हैप्पी कार्ड दिया जाएगा, जिसे वह हरियाणा रोडवेज की बसों में फ्री यात्रा के लिए इस्तेमाल कर सकेगा.

योजना के तहत कार्ड बनवाने पर लाभार्थी को मात्र ₹50 शुल्क देना होगा. इसके अलावा कार्ड की वास्तविक लागत ₹109 रुपये होगी, जिसमें से सालाना रखरखाव के ₹79 रुपये का खर्च सरकार खुद वहन करेगी.

इस कार्ड के जरिए हर लाभार्थी को हरियाणा रोडवेज बसों में सफर करते समय ई-टिकटिंग सिस्टम से लिंक किया जाएगा ताकि यात्रा की दूरी और फ्री सफर का डेटा रिकॉर्ड किया जा सके.

हरियाणा हैप्पी कार्ड योजना में कौन-कौन पात्र?

अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको कुछ पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा. जानिए कौन इस योजना में आवेदन कर सकता है:

  • आवेदक हरियाणा राज्य का मूल निवासी होना चाहिए.
  • योजना का लाभ उन्हीं परिवारों को मिलेगा जिनकी सालाना आय ₹1.80 लाख रुपये से कम है.
  • वे परिवार जो हरियाणा सरकार की अंत्योदय श्रेणी में आते हैं.
  • आवेदन करने से पहले परिवार पहचान पत्र (PPP ID) में आय का सत्यापन जरूरी है.

इस योजना का उद्देश्य उन परिवारों को राहत देना है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और सफर करने में अतिरिक्त खर्च नहीं उठा सकते.

हैप्पी कार्ड बनवाने के लिए जरूरी दस्तावेज

योजना में आवेदन करते समय आपको नीचे दिए गए दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:

  • परिवार पहचान पत्र (PPP ID)
  • आधार कार्ड (लाभार्थी का)
  • आधार से लिंक मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

इन सभी दस्तावेजों को आवेदन प्रक्रिया के दौरान अपलोड या प्रस्तुत करना अनिवार्य है.

कैसे करें हैप्पी कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन?

हरियाणा सरकार ने इस योजना में आवेदन की प्रक्रिया को आसान और डिजिटल बना दिया है. आइए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया:

  • सबसे पहले हरियाणा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
  • अब होम पेज पर दिख रहे “हैप्पी कार्ड के लिए आवेदन करें” के विकल्प पर क्लिक करें.
  • इसके बाद आपको परिवार पहचान पत्र (PPP ID) नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा.
  • अब ओटीपी भेजें पर क्लिक करें और अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को वेरीफाई करें.
  • ओटीपी सत्यापित करने के बाद, आपके सामने परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी खुल जाएगी.
  • अब जिस सदस्य का हैप्पी कार्ड बनवाना है उसे सेलेक्ट करें.
  • अब आधार कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करें.
  • इसके बाद फिर से ओटीपी भेजें पर क्लिक करें और आधार से लिंक नंबर पर भेजे गए ओटीपी को वेरीफाई करें.
  • आखिर में आवेदन करें पर क्लिक करें और प्रक्रिया पूरी करें.

15 दिन में मिलेगा कार्ड

आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के बाद 15 कार्यदिवस के अंदर लाभार्थी अपने नजदीकी रोडवेज कार्यालय जाकर अपना हैप्पी कार्ड प्राप्त कर सकता है. कार्ड मिलते ही आप हरियाणा रोडवेज की बसों में मुफ्त सफर का लाभ लेना शुरू कर सकते हैं.

योजना के फायदे जो बनाते हैं इसे खास

  • राज्य सरकार द्वारा कार्ड का सालाना मेंटेनेंस खर्च वहन किया जाएगा.
  • 1000 किलोमीटर फ्री सफर हरियाणा रोडवेज बसों में.
  • गरीब और अंत्योदय श्रेणी के परिवारों के लिए राहत.
  • सफर के खर्च में कमी और आम जनता पर आर्थिक बोझ घटेगा.
  • ई-टिकटिंग सिस्टम से कार्ड लिंक होने से ट्रांसपोर्ट व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ेगी.